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31 जुलाई तक किसान करवा सकेंगे अपनी फसलों का बीमा

सीकर। किसानों को फसल खराब होने पर सर्वाधिक नुकसान झेलना पड़ता है। लेकिन इससे बचने के लिए वह अपनी फसलों का बीमा करवा सकता है। सीकर कृषि संयुक्त निदेशक रामनिवास पालीवाल ने किसानों से अपील करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2024 में सीकर जिले के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को चयनित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत फसल ऋण लेने वाले कृषक, गैर ऋणी कृषक एवं बंटाईदार कृषक 31 जुलाई 2024 तक फसलों का बीमा करवा सकेंगे।

पालीवाल ने कहा कि इस योजना में बंटाईदार कृषक अगर फसल का बीमा करवाता है तो कृषक जिस जिले में स्वयं रहता है, उसी जिले की परिधि क्षेत्र में बंटाई की भूमि पर ही मान्य होगी। फसल बीमा करवाना किसानों की ईच्छा पर निर्भर करता है व स्वैच्छिक है। लेकिन जिन किसानों ने ऋण ले रखा है उन कृषकों को योजना से पृथक रहने के लिए नामांकन की अंतिम तिथि से सात दिन पहले 24 जुलाई 2024 तक संबंधित वित्तीय संस्था में इस संबंध में घोषणा पत्र देना होगा। घोषणा पत्र नहीं देने पर उन्हें योजना में सम्मिलित माना जावेगा। गैर ऋणी एवं बंटाईदार कृषकों को अधिसूचना के अनुसार भू स्वामित्व के साक्ष्य, लैंड पजेसन प्रमाण पत्र, बैंक सम्बन्धी साक्ष्य, आधार कार्ड, ऑनलाइन जमा करवाने होंगे। प्रस्तावित क्षेत्रफल में बोई गई या बोई जाने वाली फसल के खसरा नंबरों की नवीनतम जमाबन्दी की नकल स्वयं प्रमाणित करके देने के बाद ही फ़सल का बीमा हो सकेगा। किसानों को घोषणा पत्र भी देना अनिवार्य रहेगा जिसमें प्रत्येक खसरा संख्या का कुल क्षेत्र, प्रस्तावित फसल का बुवाई क्षेत्र, मालिक का नाम एवं बीमा हित का प्रकार (स्वयं, परिवार अथवा बंटाई) आदि की जानकारी होगी।

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