सीकर 10 जुलाई। 18 साल से अधिक उम्र के युवाओं को स्वरोजगार के लिए राज्य सरकार की ओर से ऋण मुहैया करवाया जाएगा। इस ऋण पर महज 4 से 8 प्रतिशत के मध्य नाम मात्र का ब्याज देना पड़ेगा। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम जयपुर के निर्देशानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, स्वच्छकार, दिव्यांगजन एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियो के लिए स्वरोजगार के लिए ऑन-लाईन ऋण आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितम्बर है। निगम की विभिन्न योजनाओं में दिए गए ऋण को 20 त्रैमासिक किश्तों में वसूल किया जाता है।
ऋण के लिए यह पात्रता है आवश्यक
ऋण लेने के लिए जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र जिसमें टोकन नंबर अंकित हो, बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड, बीपीएल नही हो तो आय प्रमाण पत्र जो कि 6 माह से अधिक पुराना नहीं हो, किसी वित्तीय संस्था से डिफाल्टर नही होने का शपथ पत्र आनलाईन आवेदन पत्र में संलग्न करना होगी। ऋण के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम एवं 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक अनुजा निगम के पोर्टल पर ई-मित्र या स्वयं की एसएसओ आईडी के माध्यम से आनलाइन आवेदन कर सकता है